मजीठिया पर कानूनी शिकंजा कसा, संपत्ति विवाद में एक और धारा लागू
मोहाली
पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, बिक्रम मजीठिया को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में बुधवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज हरदीप सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। मजीठिया को नाभा जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया।
इस दौरान सरकार की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रीत इंदर पाल सिंह और मंजीत सिंह सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, जबकि वकील एचएस धनोआ मजीठिया की तरफ से पेश हुए। विजिलेंस ने कोर्ट को बताया कि केस में सेक्शन 120B बढ़ा दी गई है और मजीठिया के रिश्तेदार (जीजा) गजपत सिंह ग्रेवाल को नामजद करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट से गजपत सिंह के अरेस्ट वारंट भी ले लिए गए हैं, जो 29 नवंबर तक के लिए हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस केस में चार्ज फ्रेम करने की तारीख 10 दिसंबर तय की है। इस बीच, बताया जा रहा है कि बिक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने से पहले उनके वकील कोर्ट में पेश किए गए चालान पर बहस कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सरकार ने मजीठिया पर केस चलाने की इजाजत दे दी थी। उनके खिलाफ 25 जून, 2025 को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के सेक्शन 13(1)(b) और 13(2) के तहत पुलिस स्टेशन विजिलेंस ब्यूरो, फ्लाइंग स्क्वॉड-1, मोहाली में FIR दर्ज की गई है।

