आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को ईडब्ल्यूआर और ईआरएम के प्रकरणों पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए
दुर्ग। पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु/आशक्ता के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला कोषालय द्वारा आज लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में जिले के समस्त विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला कोषालय के अधिकारियों द्वारा विभागों में लंबित ईडब्ल्यूआर के प्रकरणों में शासकीय सेवकों द्वारा ओपीएस का विकल्प चयन करने के उपरान्त पेंशन भुगतान हेतु वित्त निर्देश 10/2023 अनुसार कार्यवाही करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में ईआरएम की आवश्यकता क्यों है, ईआरएम की प्रक्रिया और ईआरएम के संबंधित आवेदनों की कार्यवाही, ईडब्ल्यूआर की आवश्यकता, चालान सत्यापन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया। पेंशन से संबंधित अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। कार्यशाला में जिला कोषालाय अधिकारी श्री राघवेन्द्र सहित समस्त विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे।