ब्याज मुक्त ऋण: कमजोर आर्थिक स्थिति वाले छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण

विशेष अभियान: अधिक से अधिक छात्रों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान का निर्देश

तकनीकी शिक्षा विभाग: योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग नियुक्त

आवश्यक शर्तें: छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, 2 लाख तक की पारिवारिक आय और मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश अनिवार्य

पाठ्यक्रम सूची: बीई, एमबीबीएस, बी.टेक, एमबीए, बीएड, एमएड जैसे 35 तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में योजना का लाभ

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ’मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने कहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य के अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।
       प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख निर्धारित है।
       मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, उनको मोेरेटोरियम अवधि के पश्चात ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा।
       राज्य के माओवादी आतंक प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव एवं बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
       इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों में छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा एआईसीटीई, यूजीसी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रवेशित हो। अधिकतम पारिवारिक आय रूपये 2 लाख होनी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
       योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 4 लाख है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ड्राप ऑउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।
इन पाठ्यक्रमों में मिलेगा लाभ  
       योजना के अंतर्गत बीई/बीटेक, एमई, एम टेक, डी आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए,  डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी.डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी., बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, बीएड, डीएड, एमएड, के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए योजना का लाभ लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0771-2331231 सम्पर्क तथा वेबसाइट http://www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।


प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ’आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन’ के चयन हेतु 13 सितम्बर 2024 तक आवेदन आमंत्रित

दुर्ग।
 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक कलस्टर में ’आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन’ के चयन हेतु जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय में 13 सितम्बर 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है।
       कार्यालय जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से 13 सितम्बर 2024 तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा। योजनांतर्गत ’आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन’ के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र प्रारूप जिला दुर्ग के वेबसाईट ीजजचेरूध्ध्कनतहण्दपबण्पद से प्राप्त की जा सकती है। अन्य जानकारी जिला पंचायत जनपद पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार सहायक कलेक्टर को तहसील कार्यालय धमधा एवं जिला पंचायत किया गया संलग्न

       दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में पदस्थ वर्ष 2023 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री एम. भार्गव (भा.प्र.से.) सहायक कलेक्टर दुर्ग को जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सहायक कलेक्टर श्री भार्गव (भा.प्र.से.) को 02 सितम्बर से 15 सितम्बर 2024 तक दो सप्ताह की अवधि के लिए प्रशिक्षण अभ्यास हेतु जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी में संलग्न किया गया है। इसी प्रकार 23 सितम्बर 2024 से 29 सितम्बर 2024 तक एक सप्ताह की अवधि के लिए तहसील कार्यालय धमधा में संलग्न किया गया है। प्रशिक्षण अवधि में श्री तारसिंह खरे तहसीलदार धमधा द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

दुर्घटना में मृतक के विधिक प्रतिनिधि को मिली आर्थिक सहायता


       दुर्ग। कलेक्टर एवं दावा निपटान आयुक्त सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 3 लाख 75 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि    स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेलगुपारा म.न. 120, टंकी मरोदा भिलाई जिला दुर्ग निवासी अरशदीप की विगत 12 दिसम्बर 2022 को एवं ग्राम बोरीगारका थाना उतई जिला दुर्ग निवासी चंदन कुमार की विगत 12 मई 2022 को ’’टक्कर मारो और भाग जाओ’’ वाहन दुर्घटना के चलते मृत्यु हो गई थी।
       उक्त घटना में मृतक अरशदीप के विधिक प्रतिनिधि श्री परमजीत सिंग को प्रतिकर राशि एक लाख 75 हजार रूपए एवं मृतक चंदन कुमार के विधिक प्रतिनिधि श्री धनेश कुमार को कलेक्टर द्वारा दो लाख रूपए प्रतिकर के रूप में आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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