पंजाबराज्य

अचानक आदेश: 3 दिन की छुट्टी, शराब की दुकानों को बंद रखने का सख्त निर्देश

बठिंडा 
पंजाब के जिला बठिंडा में 3 दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान हुआ है। जिले के एक खास मेले को देखते हुए छुट्टी की घोषणा की गई है। डिप्टी कमिश्नर बठिंडा, राजेश धीमान ने जानकारी देते हुए कहा कि माईसरखाना गांव में 28 सितंबर को होने वाले वार्षिक धार्मिक मेले को ध्यान में रखते हुए 27 से 29 सितंबर तक विशेष प्रबंध किए गए हैं।

इस दौरान माईसरखाना के सरकारी एलीमेंट्री स्कूल, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और माता माईसरखाना कॉलेज ऑफ एजुकेशन (फॉर गर्ल्स) में सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। यह फैसला उप-मंडल मजिस्ट्रेट मौड़ की सिफारिश पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस धार्मिक मेले में शामिल होने आते हैं। भारी भीड़ के कारण कस्बे में भीड़भाड़ हो जाती है, इसलिए प्रशासन ने अमन-शांति बनाए रखने के लिए छुट्टी की घोषणा की है।

इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आबकारी एक्ट, 1914 की धारा 54 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार 27 से 29 सितंबर तक माईसरखाना गांव की सीमा के भीतर सभी देसी और विदेशी शराब की दुकाने पूरी तरह बंद रहेंगी। किसी को भी शराब का भंडार रखने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेले के दौरान शराब या किसी नशे का प्रयोग धार्मिक माहौल में व्यवधान डाल सकता है और लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है। इससे अमन और शांति भंग होने का खतरा रहता है। इसलिए मेले के समय शराब की बिक्री पर रोक लगाना जरूरी समझा गया है। 

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