छत्तीसगढ़रायपुर

मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

पुलिस सेवा को सशक्त बनाने 30 नए पदों की स्वीकृति

पुराने वाहनों पर नियंत्रण हेतु मोटरयान अधिनियम में संशोधन

PanIIT के साथ संयुक्त उपक्रम से होगा सामाजिक सशक्तिकरण

छात्र स्टार्टअप नीति व विश्वविद्यालय अधिनियम में सुधार को मिली मंजूरी

       रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित में अनेक निर्णय लिए गए। पुलिस सेवा में 30 नए पद सृजित किए गए। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु PanIIT के साथ JV स्थापित करने का निर्णय हुआ। पुराने वाहनों की समस्या को देखते हुए मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया गया। छात्र स्टार्टअप नीति व निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। कृषि, व्यापार और भूमि सुधार से जुड़े विधेयकों में संशोधन किए गए। राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए SCRA का गठन होगा। पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित होगा। ये निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

 प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा से संबंधित:

  1. राज्य पुलिस सेवा के प्रबंधन हेतु 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने हेतु 30 नए सांख्येतर पदों का सृजन।

सामाजिक सशक्तिकरण:

  1. जनजातीय, वंचित, महिला एवं तृतीय लिंग समुदायों के लिए PanIIT संस्था के साथ मिलकर गैर-लाभकारी संयुक्त उपक्रम (JV) की स्थापना।

    • संस्थागत कौशल विकास, उद्यमिता, विदेशी भाषाएं, और अंतरराष्ट्रीय रोजगार की दिशा में कार्य।

पर्यावरण व सड़क सुरक्षा:

  1. पुराने वाहनों से दुर्घटना और प्रदूषण रोकने हेतु मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन।

  2. पुराने वाहनों के फैंसी नंबर को नए वाहन में उपयोग की अनुमति देने हेतु मोटरयान नियम 1994 में संशोधन।

शिक्षा व नवाचार:

  1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन विधेयक का अनुमोदन।

  2. छात्र स्टार्टअप व नवाचार नीति लागू —

    • 50 हजार छात्रों तक पहुंच, 500 प्रोटोटाइप, 150 स्टार्टअप का लक्ष्य।

    • जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र, कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता।

कृषि और व्यापार:

  1. कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन विधेयक का अनुमोदन।

  2. छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान विधेयक, 2025 का संशोधन — व्यापारियों को राहत।

  3. छत्तीसगढ़ जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 — इनपुट सेवा वितरक नियमों का सरलीकरण।

राजधानी क्षेत्र विकास:

  1. छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण (State Capital Region Authority) के गठन का निर्णय — रायपुर, दुर्ग-भिलाई, अटल नगर के समन्वित विकास हेतु।

  • जनसंख्या प्रबंधन, भूमि उपयोग, पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस।

भूमि सुधार:

  1. भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025

  • प्लॉटिंग पर नियंत्रण, जियो-रेफरेंस नक्शा, नामांतरण में सरलता, भूमि विवादों में कमी।

पत्रकारिता क्षेत्र:

  1. कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन।

उक्त सभी निर्णय राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को मजबूती प्रदान करेंगे।

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