द्वितीय अनुपूरक अनुमान से लेकर खेल, शिक्षा और धान उपार्जन तक के अहम फैसले

      रायपुर। आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

  1. द्वितीय अनुपूरक अनुमान 2024-25
    मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया।
  2. अनुसूचित जनजाति युवाओं के लिए छूट
    प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए ऊंचाई और सीना मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 2024 में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती में इस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई और सीना मापदंड में छूट दी जाएगी।
  3. विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024
    छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित किया गया।
  4. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू.
    छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और दुग्ध संकलन व प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे दुग्ध महासंघ की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा।
  5. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024
    छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
  6. ऑटो एक्सपो पर छूट
    राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफटाइम रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। सभी वाहन डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन खरीदारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
  7. खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना
    राज्य में खेलों के लिए बेहतर वातावरण बनाने और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। इसके तहत खेल क्लबों को बढ़ावा दिया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  8. अतिशेष धान के निराकरण
    खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित अतिशेष धान के निराकरण को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। अतिशेष धान को नीलामी के माध्यम से निराकृत करने की अनुमति दी गई।
  9. कस्टम मिलिंग में फोर्टिफाईड राईस कर्नेल
    कस्टम मिलिंग के लिए फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया गया। इस वर्ष के कस्टम मिलिंग में मिलरों को एफआरके निर्माताओं से चावल खरीदने की अनुमति दी गई।
  10. कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि
    खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को 80 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।
  11. पंचायत राज और नगर निगम अधिनियम में संशोधन
    छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993, नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगर पालिक अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए विधेयकों के प्रारूप को अनुमोदित किया गया।
  12. माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक
    छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

      इन फैसलों से छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकती है, जिसमें विशेष रूप से पुलिस भर्ती, खेलों को बढ़ावा देने, डेयरी उद्योग के विकास और किसानों के लिए कई योजनाओं का लाभ मिलेगा।

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